आखिर जनपद में  मिशन शक्ति अखबार की सुर्खियों तक ही सीमित, माह भर बाद भी दुष्कर्म पीड़िता के आरोपी की नही हो पाई गिरफ्तारी

शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म, फोटो भेज तुड़वाया था शादी, मुकदमा दर्ज होने के बाद से धमकियां, आखिर कितना सहन करे पीड़िता

आखिर जनपद में  मिशन शक्ति अखबार की सुर्खियों तक ही सीमित, माह भर बाद भी दुष्कर्म पीड़िता के आरोपी की नही हो पाई गिरफ्तारी

अम्बेडकरनगर। प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने युवती की तस्वीर भेज उसके दो रिश्ते तोड़वाने जैसे जघन्य अपराध के आरोपी पर इब्राहिमपुर पुलिस दारियादिली दिखाने में कोई कसर नही छोड़ रही है। आरोपी व उसके परिजन द्वारा लगातार मुकदमे में डरा धमकाकर सुलह समझौता करने व जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी एक माह बाद भी नही हो पाई है। ऐसे में आरोपी घूम घूमकर लगातार दबाव बनाने में कोई कसर नही छोड़ रहा है।महान विद्रोह में महिलाओं की भूमिका विषय पर मिशन शक्ति समन्वयक के निर्देशन में संगोष्ठी का हुआ आयोजन


  मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में  शामिल महिलाओं को न्याय दिलाने व अपनी बात रखने के लिए बनाए गए मिशन शक्ति की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उल्लेखनीय है जनपद के कोतवाली इब्राहिमपुर अंतर्गत एक गाँव निवासिनी का आरोप है कि  अहिरौली थानाक्षेत्र अंतर्गत पियारेपुर डिहवा निवासी मनीष कुमार पुत्र गनपत प्रसाद ने प्रेमजाल में फंसाकर उसका खूब शारीरिक शोषण किया फिर धोखा देकर विवाह करने से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने उसे क्षमा करके जीवन की दूसरी राह पकड़ी। पीड़िता का परिवार वालों ने विवाह तय कर दिया है, जिसे विपक्षी बार-बार धमकाता है कि विवाह नहीं होने दूंगा वरना मुझे इतने रूपये दो। उसके भावी पति  और उसको धमकाता है तथा साथ की फोटो को दिखाकर ब्लैकमेल करता है, उससे सोने की एक अंगूठी ब्लैक मेल करके और डरवा कर ले चुका है, अब 20 हजार रूपया और मांग रहा है, विपक्षी पीड़िता का शारीरिक शोषण भी कर चुका है और अब ब्लैक मेल करके आर्थिक शोषण भी कर रहा है। पीड़िता द्वारा दिनांक 05.011.2024 को थाना इब्राहिमपुर में मुकदमा अपराध सं०- 0284 धारा 69 316 (2) 308 (2) 351 (3) बी एन एस के धाराओं मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। लगभग एक माह समय व्यतीत हो गया है। मुकदमें नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी इब्राहिमपुर पुलिस द्वारा अभी तक नही की गई है।

जबकि पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर नामित अभियुक्त को विवेचक द्वारा संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाया है साथ ही न्याय की उम्मीद न मिलने की दशा में विवेचक को हटवाए जाने की मांग की है। मुकदमें में नामित अभियुक्त व परिजन द्वारा लगातार वादनी को सुलह व समझौता करने के लिए डरवाया व धमकाया जा रहा है। तथा जान से मार डालने की धमकी दी जा रही है। जिससे मुकदमा वादनी डरी व सहनी हुई है। पीड़िता ने  तेज तर्रार इब्राहिमपुर के  थानाध्यक्ष रितेश पांडेय से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना है कि नये थानाध्यक्ष न्याय दे पाते हैं या पीड़िता को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

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