उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट।
याचिका कर्ता को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ऐसा आदेश पारित किया जाएगा कि पुलिस याद रखेगी।
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उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामले से निपटने के तरीके पर कड़ी असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश में पुलिस "सत्ता का आनंद ले रही है"। "उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है"। जज ने आगे टिप्पणी की कि राज्य पुलिस "खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है"। चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता को छुआ गया तो कठोर आदेश पारित किया जाएगा। जस्टिस कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और पाया कि याचिकाकर्ता, जिसके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं, उसको डर है कि अगर वह जांच के लिए पेश हुआ तो उसके खिलाफ नया मामला दर्ज किया जाएगा।
इसलिए यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा उसके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करना चाहिए। हालांकि, कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इससे पहले, न्यायालय ने FIR (आईपीसी की धारा 323, 386, 447, 504 और 506 के तहत) रद्द करने के मामले में याचिका पर विचार करने से इनकार किया। हालांकि, याचिकाकर्ता-अनुराग दुबे के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया गया कि अग्रिम जमानत क्यों न दी जाए। न्यायालय ने संबंधित FIR में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, बशर्ते कि वह जांच में शामिल हो और सहयोग करे।
सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी (उत्तर प्रदेश राज्य के लिए) ने बताया कि न्यायालय के पिछले आदेश के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया, लेकिन वह जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बजाय हलफनामा भेजा। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। "उसे पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि आप एक और झूठा मामला दर्ज करेंगे। उसे वहां गिरफ्तार कर लेंगे। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि जैसे ही उसे (दुबे को) छुआ जाएगा, हम ऐसा कठोर आदेश पारित करेंगे कि उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा।
हर बार आप उसके खिलाफ एक नई FIR लेकर आते हैं! अभियोजन पक्ष कितने मामलों को बरकरार रख सकता है? जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई व्यक्ति जिसने पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा खरीदा है, आप उसे जमीन हड़पने वाला कहते हैं! क्या यह दीवानी विवाद है या आपराधिक विवाद? हम केवल यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। वे इसका आनंद ले रहे हैं! कौन सत्ता से चूकना चाहेगा? अब आप पुलिस की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं, अब आप दीवानी न्यायालय की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं! इसलिए आप इसका आनंद ले रहे हैं।" छुआ गया तो उनका संक्षिप्त विवरण यूपी राज्य में वापस चला जाएगा, जस्टिस कांत ने कहा कि वह, न्यायालय के अधिकारी के रूप में कई वर्षों से जाने जाते हैं। हालांकि, मुद्दा यह है कि पुलिस को कैसे संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
पीठ ने दुबे के वकील से भी पूछा कि वे क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। वकील ने जवाब दिया कि उनके पास इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। हालांकि, दुबे ने पुलिस अधिकारियों को अपना मोबाइल नंबर दिया, जिससे वे उसे सूचित कर सकें कि उसे कब और कहां पेश होना है। इस बिंदु पर जस्टिस भुयान ने मुखर्जी से संचार के उस तरीके के बारे में पूछा जिसके द्वारा दुबे को पेश होने के लिए कहा गया। जब उन्हें बताया गया कि एक पत्र भेजा गया तो खंडपीठ ने टिप्पणी की कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया। सुझाव दिया कि दुबे के मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाए (जो हर समय चालू रहेगा), जिसमें यह विवरण दिया जाए कि उसे कहां पेश होना है।
पुलिस अधिकारियों को खुद दुबे को गिरफ्तार न करने की चेतावनी देते हुए जस्टिस कांत ने कहा,"उसे जांच में शामिल होने दें लेकिन उसे गिरफ्तार न करें। अगर आपको लगता है कि किसी विशेष मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो आकर हमें बताएं कि ये कारण हैं। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो आप हमसे यह ले लीजिए, हम न केवल उन्हें निलंबित करेंगे, बल्कि वे कुछ और भी खो देंगे।"
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