विधानसभा चुनाव प्रत्याशी अपने व्यय रजिस्टर को प्रेक्षक के सम्मुख रखेंगे
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कानपुर । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 213-विधानसभा क्षेत्र उप निर्वाचन-2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में प्रतीक आबंटन के उपरान्त प्रचार अवधि के दौरान 213-सीसामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों द्वारा निजी रूप से स्वंय या अपने निर्वाचन एजेन्ट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षक के लिए पदभिहित अधिकारी के सम्मुख/समक्ष अपने व्यय रजिस्टर का तीन वार निरीक्षण कलेक्ट्रेट सभागार कानपुर नगर में कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रथम निरीक्षण दिनांक 05 नवम्बर, 2024, द्वितीय निरीक्षण दिनांक 08 नवम्बर, 2024 एवं तृतीय निरीक्षण दिनांक 11 नवम्बर, 2024 को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लेखा समाधान बैठक निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 26 वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में प्रस्तावित है।
अतः 213-सीसामऊ विधानसभा उप निर्वाचन -2024 से चुनाव लड़ने वाले समस्त प्रत्याशी गण स्वंय अथवा उनके द्वारा अधिकृत निर्वाचन एजेन्ट अपने से सम्बन्धित निर्धारित तिथियों में अपना व्यय लेखा से सम्बन्धित रजिस्टर मिलान हेतु प्रस्तुत करेंगें। उक्त के साथ आप समस्त दैनिक व्यय लेखा पंजिका, बैंक पंजिका, बिल/वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रतियां 03 सेट में आवश्यक रूप से प्रस्तुत/उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
लेखा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व तक का लेखा सम्बन्धित अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। मिलान/निरीक्षण की निर्धारित तिथियों में व्यय लेखा प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए सम्बन्धित प्रत्याशी/अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जनसभा, जुलूस तथा वाहन इत्यादि की निर्गत परमीशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की कार्यवाही की जायेगी।
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