ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश
जीवित वृद्ध महिला को वृद्धावस्था पेंशन में मृतक दिखाकर पेंशन काटे जाने का है मामला
स्वतंत्र प्रभात
अंबेडकरनगर। जीवित वृद्ध महिला को ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में मृतक दिखाकर पेंशन काटे जाना मंहगा पड़ गया।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने व सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण के खिलाफ निलंबन की संस्तुति की कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी को पत्राचार करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मामले में जनता दर्शन के दौरान शिकायतकर्ता केवला देवी पत्नी स्व. जोखूराम निवासी ग्राम- पतौना विकास खण्ड कटेहरी, अम्बेडकरनगर ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायतकर्ता केवला देवी के वृद्धावस्था पेंशन में मृतक दिखाकर पेंशन काटे जाने संबंधी शिकायती प्रार्थना पत्र को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण के त्वरित जांच करने के निर्देश के क्रम में जांच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि केवला देवी पत्नी स्व० जोखूराम के वृद्धावस्था पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या 31781026674 का वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन सूची में विकास खण्ड कटेहरी के ग्राम मीरपुर मंशापुर, अम्बेडकरनगर से प्राप्त वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन आख्या में मृतक अंकित किया गया है। जिसके आधार पर इनकी पेंशन जनपद स्तर से रोक दी गयी। इस संबन्ध में ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण, विकासखण्ड कटेहरी से प्राप्त आख्या के अनुसार तत्कालीन तथा वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी सरिता शुक्ला द्वारा मृतक अंकित किया गया है। बृहस्पतिवार को शिकायतकर्ता का वृद्धावस्था पेंशन से संबधित डाटा पुनः बहाल करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र. लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।
उक्त लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने व सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के खिलाफ निलंबन की संस्तुति की कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी को पत्राचार करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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