कुशीनगर : पात्र असंगठित कामगार कराए पंजीकरण उठाए वृद्धावस्था पेंशन का लाभ
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ब्यूरो प्रमुख प्रमोद रौनियार
कुशीनगर। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारो को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलायी जा रही है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें नामांकन हेतु 18 से 40 आयु के असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे कि गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याहन भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची, कूडा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, आन अकाउट कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीडी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमङडा कर्मकार, दृश्य श्रव्य कर्मकार, के रूप में व ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे कर्मकार जो ई०पी०एफ० व ई०एस०आई० से आवर्त न हो व आयकर दाता न हो, जिनकी मासिक आय रू 15000 से अधिक न हो पात्र है। पंजीकृत लाभार्थियों के 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर रू 3000 की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है। पंजीकरण हेतु लाभार्थी का मोबाइल नम्बर ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक आवश्यक है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.maandhan.in है। योजना हेतु पंजीकरण जनसेवा केन्द्रों व सेल्फ इनरोलमेन्ट (लाभार्थी द्वारा स्वयं) किया जा सकता है। उक्त के अनुसार पात्र असंगठित कामगार बंधुओं से अपील है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण करा कर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठायें। इस सम्बंध में जानकारी हेतु कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त पडरौना कुशीनगर में सम्पर्क किया जा सकता है।
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