सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बसपा विधायक के खिलाफ हत्या का मुकदमा बहाल किया।
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प्रयागराज। न्यायालय ने अपने समक्ष लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार दिए गए स्थगन पर सवाल उठाया और कहा कि इससे आरोपियों को अपने मुकदमे में देरी करने का मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शक्तिशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक छोटे सिंह के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि किसी आरोपी का विधानमंडल में चुना जाना लोगों के बीच उसकी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम यूपी राज्य मामले में न्यायालय ने कहा, "मौजूदा मामले में दोहरे हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध के मामले में केवल इस आधार पर अभियोजन वापस लेने की जरूरत नहीं है कि पूरी जांच के बाद आरोप पत्र में नामजद आरोपी की सार्वजनिक छवि अच्छी है। ट्रायल कोर्ट के विचार के विपरीत, इस तरह से मुकदमा वापस लेने को जनहित में उचित नहीं कहा जा सकता। इस तर्क को खासकर प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता वाले मामलों में स्वीकार नहीं किया जा सकता।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रणाली अक्सर कानूनी कार्यवाही में लंबे समय तक देरी और संदिग्ध राजनीतिक प्रभाव के व्यापक मुद्दों से जूझती रहती है। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामला उस खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहां मामलों, विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में, न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करते हुए, महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ता है, ।
छोटे सिंह और नौ अन्य 1994 में हुए दोहरे हत्याकांड के मुकदमे का सामना कर रहे थे।सिंह को 2007 में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद, राज्य ने उनके और अन्य के खिलाफ अभियोजन वापस लेने का फैसला किया।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया, जिसने मई 2012 में सिंह के खिलाफ अभियोजन वापस लेने के आवेदन को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि जनता के बीच उनकी छवि अच्छी है और वे समाज के एक सम्मानित नागरिक हैं।ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जनता ने उन्हें विधानसभा के लिए चुनकर उन पर अपना भरोसा दिखाया है।हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा - शेष आरोपियों ने उनके खिलाफ अभियोजन वापस लेने की अनुमति नहीं देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की। पीड़ितों में से एक की विधवा ने भी सिंह के खिलाफ अभियोजन वापस लेने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।हालांकि, 2012 में दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को उच्च न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगन का सामना करना पड़ा, जिससे पीड़ित के बेटे को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
उन्होंने शीर्ष न्यायालय को सूचित किया कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण मुकदमा लगभग तीन दशकों से लंबित है क्योंकि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया है। शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार किया कि यह मामला ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है जिसमें दिनदहाड़े दोहरे हत्याकांड के आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति लगभग तीन दशकों तक मुकदमे से बचते रहे।
न्यायालय ने अपने समक्ष लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार दिए गए स्थगन पर भी सवाल उठाया और कहा कि इससे आरोपी व्यक्तियों को अपने मुकदमे में देरी करने के लिए टाल-मटोल करने की रणनीति अपनाने का मौका मिल गया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि न्याय प्रणाली गतिमान हो और राजनीतिक प्रभाव के कारण बाधित न हो।
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