पुलिस की अच्छी पैरवी से 302 के अभियुक्त को अजीवन जेल दूसरे अभियुक्त को दो वर्ष की सज़ा, पैरवी करने वाली टीम को पुलिस उपायुक्त पश्चिम द्वारा दिया गया नकद पुरस्कार
कानपुर। डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान आपरेशन कन्वेंशन के तहत पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के पश्चिम जोन व अभियोजन विभाग के प्रयास से न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा दूसरे अभियुक्त को दो वर्ष की सजा दिलाई गई है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल द्वारा पैरवी टीम के प्रत्येक पुलिस कर्मी को प्रशस्ति-पत्र एवं 5000/- रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।
सहायक पुलिस आयुक्त, पनकी श्वेता कुमारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विजय ढुल के निर्देशन में से चिन्हित वाद, गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में थाना सचेन्डी पर पंजीकृत मु.अ.स. 131/07 धारा 302,120 बी भादवि व एसटी न. 851/07 से सम्बन्धित अभियुक्त नन्खा उर्फ जितेन्द्र व पिन्टू उर्फ शैलेन्द्र को माननीय न्यायालय ADJ-18 कानपुर नगर द्वारा अन्तर्गत धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
अर्थ दण्ड अदा न कर पाने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा। तथा मु.अ.स. 138/07 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट व एसटी नं. 853/07 से सम्बन्ध अभियुक्त नन्खा उर्फ जितेन्द्र को माननीय न्यायालय ADJ-18 कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमें में दोषसिद्ध होने पर 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न कर पाने पर अभियुक्त को 03 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस उपायुक्त पश्चिम द्वारा पैरवी टीम को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार( प्रत्येक अराजपत्रित अधिकारी को 5 हजार रूपये) प्रदान किया जा रहा है।
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