सभी किसान भाई अपने-अपने राजस्व ग्राम में 8 जुलाई से आयोजित कैंप में उपस्थित होकर
अपना आधार, मोबाइल नंबर व सभी खतौनी लेकर फार्मर रजिस्ट्री कराना करें सुनिश्चित
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मीरजापुर। शुक्रवार को उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद मीरजापुर में एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रकचर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने सम्बन्धी शासनादेश जारी किया गया है। वर्तमान परिदृश्य में यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुँच सके, जिससे संशाधनों के समुचित उपयोग से कृषि क्षेत्र का पूर्ण विकास सम्भव हो सके। इस योजना के संचालन से किसानों को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी यथा- 1. सस्ता ऋण, 2. उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, 3. स्थानीयकृत और विशिष्ट लक्षित सलाह, 4. बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करना आसान बनाना है।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री के अन्तर्गत प्रदेश के कृषक विवरण को एग्री स्टैक के अन्तर्गत तैयार कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जायेगा। इस हेतु भारत सरकार द्वारा भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले कृषकों के ऑनलाइन बकेट तैयार कर राजस्व को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रयोग कर राज्य स्तर से फार्मर रजिस्ट्री तैयार किया जाना है। फार्म रजिस्ट्री कार्य को समय से सम्पादित करने हेतु जनपद के राजस्व विभाग से 283 लेखपाल, कृषि विभाग से 56 कर्मचारी, पंचायत विभाग से 742 पंचायत सहायक व रोजगार विभाग से 105 रोजगार सेवकों की ड्यूटी राजस्व ग्रामवार लगायी गयी है।
जिसमें तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को नोडल नामित किया गया है। पर्यवेक्षीय दायित्व हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के स0वि0अ0(कृषि) व स0वि0अ0(पंचायत) को दिया गया है जो अपनी देख-रेख में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर करायेंगे। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने हेतु जनपद व तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनर का चयन कर लिया गया है व दिनांक 04 जुलाई 2024 से 05 जुलाई 2024 तक समस्त तहसील स्तर पर सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।
दिनांक 08 जुलाई 2024 से सभी कर्मचारी अपने-अपने नामित राजस्व ग्राम में कैम्प लगाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री का कार्य उपलब्ध कराये गये ऐप के माध्यम से शुभारम्भ करेंगे। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को सफलता पूर्वक संचालित करने हेतु जनपद स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष तथा मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष/प्रोजेक्ट ऑफिसर तथा उप कृषि निदेशक सदस्य/सचिव नामित किये गये है। जनपद स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना सम्बन्धी समस्त कार्य अपने मार्गदर्शन में सुनिश्चित करायेंगे। जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी को नामित किया गया है। जो अपनी देख-रेख में एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य सम्पन्न करायेंगे तथा समय-समय पर समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा।
साथ ही यह भी बताया गया कि एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य 08 जुलाई 2024 से प्रारम्भ होकर 08 अगस्त 2024 तक पूर्ण किया जाना है। तथा द्वितीय चरण में 09 अगस्त 2024 से इसे कृषकों के लिए खोल दिया जायेगा, जिससे अवशेष कृषकों द्वारा अपने फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही को उपलब्ध कराये गये मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से कर सकेंगे। महोदया द्वारा यह भी बताया गया कि समस्त खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने विकास खण्ड में डुग्गी के पिटवाकर प्रचार-प्रसार करायें, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में किसान भाइयों को जानकारी प्राप्त हो सके और अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा सकें।
पीएम किसान योजना के अन्तर्गत मिलने वाले किस्त हेतु फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य होगा। अतः यह आवश्यक है कि 30.09.2024 से पूर्व सभी कृषकों और विशेष रूप से पीएम किसान के लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर, आधार संख्या, ईकेवाईसी विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा। किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बयनामा इत्यादि) होने पर फार्म रजिस्ट्री स्वतः ही अधावधिक हो जायेगी।
किसान भाईयों को अवगत कराना है कि सभी किसान भाई अपने-अपने राजस्व ग्राम में दिनांक 08 जुलाई 2024 से आयोजित कैम्प में उपस्थित होकर अपना आधार, मोबाइल नम्बर व सभी खतौनी लेकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराना सुनिश्चित करें, जिन किसान भाईयों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं करायी जायेगी उन्हें पी0एम0 किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जायेगा।
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